सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है पुलिस अधिकारी – कर्मचारियों का ट्रांसफर- हाईकोर्ट

बिलासपुर ( आरक्षक , प्रधान आरक्षक , ए.एस.आई. , एस.आई . एवं इंस्पेक्टर के मामले में ) इंस्पेक्टर गायत्री वर्मा जिला – कोरबा में स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ थी । मार्च 2021 में पुलिस महानिरीक्षक ( आई.जी. ) , गुप्तवार्ता द्वारा एक आदेश जारी कर गायत्री वर्मा का ट्रांसफर जिला – कोरबा से जिला – गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कर दिया गया । चूंकि गायत्री वर्मा की एक छोटी बच्ची है जो कक्षा -4 में अध्ययनरत् है , एवं उन पर बच्ची की पूर्ण जवाबदारी है । उक्त ट्रांसफर आदेश से क्षुब्ध होकर गायत्री वर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से उक्त ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के नियम 22 ( 2 ) ( a ) में यह प्रावधान है कि पुलिस विभाग में कॉस्टेबल , हेडकॉस्टेबल , एएसआई , एसआई ( सब इंस्पेक्टर ) , इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों – कर्मचारियों का एक जिले , जोन , रेंज से दूसरे जिले , जोन , रेंज में सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड जिसका मुखिया पुलिस महानिदेशक होता है उनके द्वारा ही ट्रांसफर किया जा सकता है जबकि याचिकाकर्ता के मामले में पुलिस महानिरीक्षक , गुप्तवार्ता द्वारा याचिकाकर्ता का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया जो कि अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया जाने योग्य है । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई पश्चात् याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता का जिला – कोरबा से जिला – गौरेला पेन्ड्रा मरवाही किये गये ट्रांसफर को निरस्त कर याचिकाकर्ता को पुनः जिला – कोरबा में ही ज्वाईनिंग दिये जाने का आदेश दिया गया ।

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