बिलासपुर- कापी राईट अधिनियम 1967 की धारा 63 एव ट्रेडमार्क अधिनियम 1909 की धारा 103 नाम आरोपी , सुमित गुप्ता दिपक पिता विनोद कुमार गुप्ता का . गोंड पारा गुरुवार के पास थाना सिटी कोतवाली राजेन्द्र अरोरा पिता गोपाल दास उस 40 वर्ष सिंधी कालोनी विजय हिन्दुजा के घर के पास थाना सिविल लाईन शहर में नकली समान बिकी होने की सूचना पर दो व्यपारी को गिरफ्तार किया गया है ।गोदाम से माल लेकर भागने के फिरक पर था आरोपी सुमित शहर में नकली हारपिक लायजोल , कोलिन की सप्लाई ।प्रार्थी देववत विश्वास पिता नवगोपाल विश्वास उम 50 वर्ष मा 0 एच / श दमयन मोती झील मोमिन्ट बीटर थाना दमदम नार्थ 24 परगना कलकत्ता 74 पपगाल के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीकाक दीपक झा को शिकायत किया की इन की कम्पनी का ट्रेडमार्क वाला लायजोल . हारपिक , कोलिन को शहर में लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में नकली समान बेचा जा रहा है । जिसपर एएसपी उमेश कश्यप को निदर्श प्राप्त हुआ जो सीएसपी स्नेहिल साहू के निर्देश पर निरीक्षक शनिप रात्रे के नेत्तृव पर टीम तैयार किया गया टीम में उप निरी 0 योगेश गुप्ता म.उप निरी अवधेश सिंह आर जय साहू को रेट करने हेतु रवाना किया गया जो प्रार्थी देववत विश्वास के लिखित आवेदन दिया की हमारी कम्पनी गैसेस चेक आईपी पाईवेट लिमटेड गुडगाँव हरियाणा पर स्थित है जिस कम्पनी पर रिजनल मैनेजर के पद पर पदस्थ है कि मुझे उक्त कम्पनी में निर्मित की गयी समाग्री की सही गलत की जाँच करने के लिये पूरे भारत में अधिकृत किया गया है । जिस संबा पर प्रार्थी देववत के लिखित आवेदन दिया की Reskitt Bencklser India Private Ltd. की बौद्धिक संपदा के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत जिसे Reskitt Benckiser India Private Ltd. द्वारा अधिकृत किया गया है बाजार की जांच करने के लिए जांच शुरू करने के लिए और कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारो के ऐसे सभी उल्लधनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सम्बधित क्षेत्राधिकार की एजेंसी के कानून के उददेश्य और कंपनी को ओर से ऐसी सभी आवश्यक करावाई करने के लिए । अधिकृत किया गया है ताकि बाजार की जांच की जा सके और Reskitt Benckiser India Private Ltd. के कापीराईट के उल्लघनकर्ताओं पर कानूनी कार्यवाही शुरू और उपरोक्त कम्पनी के बौद्धिक संपत्ता अधिकारों का उल्लघन करने वालो लागो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के समय में ऐसे सभी कार्य और चीज करना आवश्यक की जा सके । जाच के दौरान पता चला कि मनोज प्रोविजन नेहरू नगर दुकानदार जानबूझकर उक्त कंपनी के नकली उत्पादों के स्टॉकिंग में स्वयं को शामिल कर रहे है मौके पर लिखित रिपोट पर धारा 83 कापी राईट अधिनियम 1957 एंव ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया . प्रकरण की विवेचना पर आरोपी राजेन्द अरोरा के दुकान पर रेड किया गया जो नकली माल को राजेन्द्र अरोरा से कुल 70 नग लाईजोल हारपिक , कोलिन जप्त किया गया राजेन्द्र के द्वारा अपने मेमोरण्डम पर उक्त माल को सुमित ट्रेडर्स के संचालक सुमित गुप्ता जार्फ दिपक से लेना बताया मेमो के अधार पर सुमित ट्रेडर्स गुरूद्वारा के पास गोंड पारा पर जाकर रेड किया जो नकली हारपिक लायजोल को वाहन पर भर कर ले जाने की तैयारी पर था जो वाहन के सीजी 10 सी 4522 पर माल भर रहा था , जिसे पकडा गया चेक करने पर 40 पेटी तथा लायजोल की 30 पेटी बाहन से तथा सुमित के दुकान ( गोदाम ) से हारपिक की 6 पेटी और लायजोल 13 नग सुमित जप्त गया । माल कम्पनी के रिज मैनेजर ने लिखित पर बताया की उक्त माल नकली है प्रकरण के आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया जिससे न्यायलय पेश किया जाता है । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सि 0 ला निरी 0 शनिप रात्रे उप निरी योगेश गुप्ता , सउनि अवधेश सिंह.आर जय साहू का विशेष योगदान रहा है ।

