बिलासपुर जिले के जान्झी कालोनी सीपत के रहने वाले रमा गोविन्द प्रसाद द्विवेदी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश किया था कि वह सी आई एस एफ एन टी पी सी सीपत ईकाई में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है ड्यूटी के दौरान १९९९ को वह घायल है गया फिर ईलाज के बाद जान तो बच गई पर वह स्थाई रूप से रोगग्रस्त हो गया तब से उसे LMC ड्यूटी पर रखा गया है।। लगातार कई दिनों तक काम करने से शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाता है उसका निर्धारित साप्ताहिक अवकाश प्रत्येक शुक्रवार के लिए नियत है परन्तु उसे नियमित रूप से साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है और न ही अवकाश दिनों के कार्य के एवज में अतिरिक्त भुगतान किया जाता है जिससे क्षुब्द हो याचिका पेश किया था जिस पर जज पी सेम कोशी ने एन टी पी सी सीपत ईकाई के सी आई एस एफ के सहायक कमांडेंट उप कमांडेंट व उपमहानिरीक्षक सी आई एस एफ मध्य क्षेत्र भिलाई को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता के साप्ताहिक अवकाश का लाभ व इस सम्बन्ध में अन्य निर्धारित लाभ दिये जाने सम्बन्धी अभ्यावेदन का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने निर्देश जारी किया है।

