बिलासपुर जिले के जांजी कालोनी सीपत के रहने वाले रमा गोविन्द प्रसाद द्विवेदी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश किया था कि वह सी आई एस एफ एन टी पी सी सीपत ईकाई में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है ड्यूटी के दौरान १९९९ को वह घायल है गया फिर ईलाज के बाद जान तो बच गई पर वह स्थाई रूप से रोगग्रस्त हो गया तब से उसे LMC ड्यूटी पर रखा गया है।। लगातार कई दिनों तक काम करने से शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाता है उसका निर्धारित साप्ताहिक अवकाश प्रत्येक शुक्रवार के लिए नियत है परन्तु उसे नियमित रूप से साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है और न ही अवकाश दिनों के कार्य के एवज में अतिरिक्त भुगतान किया जाता है जिससे क्षुब्द हो याचिका पेश किया था जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिनांक १६/८/२०२१जारी कर एन टी पी सी सीपत ईकाई के सी आई एस एफ के उप कमांडेंट को निर्देश जारी किया था उसके बाद भी निराकरण नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका पेश किया है जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज पी सेम कोशी ने उप कमांडेंट मुनीराज मीना को नोटिस जारी किया है

