बिलासपुर जिले के सरकंडा व छत्तीसगढ़ स्कूल परिसर में रहने वाले सुशील कुमार तिवारी जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्कूल में प्रिंसिपल है तथा लोकेश कुमार शुक्ला व दिलीप कुमार यादव जो कि छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में ही UDT के पद पर 1983,1985 व 1981 से कार्यरत हैं एवं अब रिटायरमेन्ट के करीब है इन्होंने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय कि याचिका दायर किया था कि वे काफी वर्षों से उक्त स्कूल में कार्यरत हैं और शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं उनकी स्कूल प्राईवेट होने के बाद भी शत् प्रतिशत शासकिय अनुदान प्राप्त स्कूल है उनकी नियुक्ति भी पात्रता के आधार पर शासन के अनुमोदन पर ही नियमानुसार की गई थी।उन पर व उनकी स्कूल पर सारे शासकीय नियम लागू होते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत उनका नियोक्ता राज्य सरकार ही होती है।सारे कार्य करने के बाद भी उन्हें निजी स्कूल में कार्यरत होने के कारण ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है जिस पर याचिकाकर्ता गण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें भी रिटायरमेन्ट के बाद ग्रेच्युटी व पेंशन दिलाने याचिका पेश किया था जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई कर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित सन्चालक लोकशिक्षण सन्चालनालय संयुक्त संचालक लोक-शिक्षण आदि समस्त सम्बधितो को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता गण के पेंशन व ग्रेच्युटी देने सम्बन्धी अभ्यावेदन का 90 दिवस में निराकरण करने निर्देश जारी किए हैं।

