बिल्हा के पूर्व एसडीएम अखिलेश साहू की तहसीलदार पत्नी तुलसी राठौर के खिलाफ ,लिपिक संघ ,कलेक्ट्रेट का करेगा घेराव। सीएम से कार्यवाई की मांग।

बिलासपुर- : सीपत तहसीलदार श्रीमती तुलसी राठौर के द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम के विपरित कार्य करने के मामले में विभागीय जांच संस्थित कर कार्यवाही करने बाबत् ज्ञापन । भूपेश बघेल , मुख्य मंत्री सभी मांग की है। सीपत तहसील में पदस्थ श्रीमती तुलसी राठौर , तहसीलदार के पद पर पदस्थ है , इनके कार्य व्यवहार शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के विपरित है । कर्मचारियों से दबावपूर्वक कार्य कराना इनकी नियति बन गई है , ये खुले आम सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने से नहीं चूकती , जिसके परिणाम स्वरूप शासन – प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है । सीपत तहसील कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ भरतलाल सूर्यवंशी को अपने चेम्बर में बुलाकर जमकर फटकार लगाई थी , फटकार से निराश लिपिक अपने घर चले गए और उसी दिन रात्रि 11 बजे हार्ट अटैक से उनकी आकास्मिक मृत्यु हो गई – समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया । ( सगाचार पत्र संलग्न ) अपने अधिनस्थ कर्मचारी बी.पी. मिश्रा , राग्रे . – 2 भी उनके फटकार लगाने के समय मौजूद थे , उसे भी दबाव में लाने के लिए उनके ऊपर धारा -384 के तहत् एक लाख रूपये की मांग कर रहा है कि झूठा एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया गया है । 3 . 384 की धारा गैर जमानती होने के कारण भय से लिपिक न्याय पाने दर – दर भटक रहा है । बी.पी. मिश्रा की उम्र 58 वर्ष के करीब है और शासकीय सेवा करते तीन दशक से अधिक समय व्यतीत हो गए । उनकी अवस्था एवं स्थिति ठीक नहीं है अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित हो सकती है । कार्यालय में नियमों के विपरित कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर एवं एक वकील के माध्यम से कार्य कराने हेतु संघ को जानकारी हुई है जिसका खुलाशा विभागीय जांच से होगा । उपरोक्त बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए एक लोक अधिकारी का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के विपरित जान पड़ता है , इसके लिए संघ मांग करता है कि – श्रीमती तुलसी राठौर , तहसीलदार को तत्काल तहसील सीपत से अन्यत्र अटैच या स्थानातंरण किया जावे । 2 . स्व . भरतलाल सूर्यवंशी , स.ग्रे . – 2 को फटकार एवं आकास्मिक मृत्यु की जांच हेतु न्यायिक जांच दल बनाकर किया जावे।संबंधित दोषी अधिकारी / कर्मचारी पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये । बी.पी. मिश्रा , स.ग्रे . – 2 के ऊपर अधिरोपित आरोप 1 लाख रू . की मांग फर्जी तरीके से किए एफ.आई.आर. तत्काल निरस्त किया जावे । श्रीमती तुलसी राठौर तहसीलदार के द्वारा पदस्थ अवधि से सितम्बर 2021 तक राजस्व मामलों में किए निर्णय , भरतलाल सूर्यवंशी एवं तहसील उक्त मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की विस्तृत विभागीय जांच संस्थित की जावे । संघ का आपसे लोकहित में तहसील कार्यालय की स्वच्छ छवि एवं शासन प्रशासन के प्रति आमजनों के साथ कर्मचारियों का भी विश्वास बना रहे , इस हेतु श्रीमती तुलसी राठौर एवं उनके इस कृत्य में सहयोगियों पर तत्काल कार्यवाही की जावें

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