बिलासपुर- अवमानना मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , दुर्ग को नोटिस ग्राम – बोरिद , पोस्ट – गुजरा , जिला – बालोद निवासी पूरनलाल ठाकुर का सचिव , परिवहन विभाग , रायपुर द्वारा जिला – दुर्ग जिला – दन्तेवाड़ा ट्रान्सफर कर दिया गया । उक्त ट्रांसफर आदेश से क्षुब्ध होकर पूरनलाल ठाकुर द्वारा छ.ग. शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , रायपुर द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने पर , वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा पारिवारिक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पूरनलाल ठाकुर का जिला – दन्तेवाड़ा किये गये स्थानांतरण को निरस्त करने की की गई . परंतु वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा पारित आदेश का पालन न करने पर पूरनलाल गकुर द्वारा उच्च न्यायालय , बिलासपुर के समक्ष हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय , दीपिका सन्नाट के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय , दीपिका सन्नाट द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष पैरवी के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में इस आधार पर की वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुशंसा की गई है इस आधार पर याचिकाकर्ता का जिला – दन्तेवाड़ा किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का आदेश किया गया । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा पारित आदेश का पालन न किये जाने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा पुनः हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय , दीपिका सन्नाट के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की गई । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् अतुल विश्वकर्मा , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , दुर्ग को यह नोटिस जारी की गई कि उनके द्वारा उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा रिट याचिका W.P. ( S ) No. 3935/2020 में पारित आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता पूरनलाल ठाकुर को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , दुर्ग में ज्वाइनिंग प्रदान नहीं की गई एवं उसे मासिक वेतन भी नहीं दिया जा रहा है अतः क्यों ना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , दुर्ग . अतुल विश्वकर्मा के विरूद्ध अवमानना नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध उच्च न्यायालय , बिलासपुर के अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाये , इस आशय का नोटिस जारी किया गया ।