बिलासपुर-सिविल लाईन जिला बिलासपुर पोक्सो एक्ट के तहत• थाना सिविल लाईन पुलिस के द्वारा बलात्कार के आरोपी को किया गिरफतार • । राजेश यादव पिता जग्गू यादव उम्र 21 वर्ष सा . निवासी मुंगेली अम्बेडकर वार्ड कोतवाली बिलासपुर छ.ग. विवरणः : – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता का पिता के द्वारा दिनांक 25.721 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट देकर सूचना दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिक पुत्री दिनांक 22.7.21 को दोपहर करीब 1.00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध क 745/21 धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान पता चला कि राजेश यादव पिता जम्गू यादव कोटा बिलासपुर में अपने रिशोदार के यहाँ पीडिता को लेकर छुपा हुआ है । तब मामले के विवेधक उपनिरी . योगेश गुप्ता के द्वारा पीडिता एवं संदेही राजेश यादव को थाना लाकर विधिवत् पूछताछ कार्यवाही करने पर पीडिता के द्वारा संदेही राजेश यादव के द्वारा बहला फुसला कर ले जाकर कोटा बिलासपुर में रखकर बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाया है । संदेही को राजेश यादय से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया मामले में आरोपी के विरूष धारा 366 376 भादवि 3.4 पोक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी राजेश यादव पिता जम्मू यादव उम्र 21 वर्ष सा निवासी मुंगेली अम्बेडकर वार्ड कोतवाली बिलासपुर छ.ग. को विधिवत गिरफतार कर मान , न्याया . रिमांड प

