दुकान, मकान,पानी, बिजली नीलामी की टैक्स वसूली गांव में भी शहर की तरह होगी, प्रति परिवार राशन कार्ड के हिसाब से टैक्स वसूली का आदेश निरस्त।,

बिलासपुर, शासन ने प्रति परिवार राशन कार्ड के हिसाब से टैक्स वसूली को गलत ठहराया है कई पंचायतों में प्रति परिवार राशन कार्ड के हिसाब से टैक्स वसूली का आदेश जारी किया है शासन ने ऐसे आदेश को गलत ठहराते हुए सभी कलेक्टर, जिला पंचायत को पत्र भेज के पूर्व की तरह टैक्स लगाने का आदेश दिया है , कई पंचायतों के द्वारा अलग से आदेश जारी किया गया था जिसे शासन ने गलत बताया है, पूर्व की तरह पानी बिजली, दुकान, मकान, नीलामी से प्राप्त आय को विकास कार्य में खर्च करने का आदेश दिया, टैक्स से प्राप्त राशि में वृद्धि करने का भी आदेश है पंचायत विभाग द्वारा पत्र जारी कर कर वृद्धि कर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए गए ,16वे विता के तहत ग्राम पंचायतों को दस प्रतिशत राशि की व्यवस्था खुद करनी होगी।

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