केटीएम बाइक की रफ्तार ने ले ली दो की जान , युवक गिरफ्तार,गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज।

🔹 *थाना सकरी क्षेत्र में घटित एक गंभीर घटना को बिलासपुर पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।*

🔹 *उक्त घटना के संबंध में आरोपी मोटर सायकल चालक के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का अपराध पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-जमानतीय) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।*

🔹 *आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।*

🔹 *घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल केटीएम क्रमांक OD-01-AS-7268 को विधिवत जप्त किया गया है।*

*आरोपी का विवरण*–

डेनिस मिंज पिता अजय मिंज, उम्र 19 वर्ष

निवासी – ग्राम सामा टिकरा, विश्रामपुर, थाना विश्रामपुर, जिला जशपुर

वर्तमान पता – 27 खोली, सर्किट हाउस के पास, थाना सिविल लाईन, बिलासपुर

*घटना का संक्षिप्त विवरण* –

दिनांक 05.01.2026 को थाना सकरी क्षेत्र में मोटर सायकल क्रमांक OD-01-AS-7268 के चालक द्वारा वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रही उर्मीला मनहर एवं उसकी नाबालिग पुत्री मान्या मनहर को ठोकर मार दी गई। दुर्घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार हेतु सिम्स अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण उपरांत दोनों को मृत घोषित किया गया।

थाना सकरी क्षेत्र में घटित उक्त घटना को प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर पाया गया। मामले में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा मोटर सायकल को लापरवाहीपूर्वक एवं असावधानी से चलाते हुए ऐसा कृत्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु होना पायी गई। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस (गैर-इरादतन हत्या, गैर-जमानतीय) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

📌 उल्लेखनीय है कि थाना सकरी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है।

📌 जानबूझकर अथवा गंभीर लापरवाही से किया गया कोई भी ऐसा कृत्य, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसे गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में रखते हुए बीएनएस की गैर-जमानतीय धाराओं के अंतर्गत कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

*जनहित में अपील*

बिलासपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। लापरवाही एवं तेज़ गति से वाहन चलाना न केवल स्वयं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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