बिलासपुर- नाना घोटाले के आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा को राहत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है हाईकोर्ट ने माना की भ्रष्टाचार अधिनियम 19 में जबतक पूरी तरह तथ्य विहिन न हो तबतक मामले में स्टे या खारिज नही किया जा सकता । इसलिए केंद्र और राज्य के अभियोजन स्वीकृति पर रोक का आवेदन खारिज किया जाता है। मामले की सुनवाई दो हप्ते बाद होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच में हुई। अनिल टुटेजा के खिलाफ केंद्र 2016 और राज्य ने 2015 में मामला दर्ज कर चालान पेश करने की अनुमति दी थी। जिसके खिलाफ नाना के घोटाले के आरोपी आइएएस अनिल टुटेजा ने पहले निचली अदालत में लीना अग्रवाल की कोर्ट में अभियोजन की स्वीकृति पर रोक की मांग को लेकर याचिका लगाई । जज लीना अग्रवाल की अदालत से अनिल टुटेजा को राहत नही मिली । अब हाईकोर्ट ने भी नान घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा को राहत नही दी है।

