बिलासपुर- जिला प्रशासन ने बैंड पार्टी और धुमाल पार्टी को रात दस बजे तक बजाने की छूट दी गई है।जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक बैंड वाले और धुमाल वालो को कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी।दस से ज्यादा लोग बैंड पार्टी में शामिल नही होगी। साथ ही कोरोना जांच और कोविड नियमों का पालन करते हुए ।बैंड बजाना होगा। धुमाल पार्टी दो सौ वाट से ज्यादा का स्पीकर नही बजा पाएंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैंड बजाने की अनुमति दी गई है।
