बिलासपुर हाईकोर्ट बड़ी ख़बर-कोच को अस्पताल बनाने से रेल्वे ने किया इंकार, राज्य सरकार हाईको को बताया 2000 से ज्यादा,ऑक्सीजन वाले बेड खाली, हाईकोर्ट ने दिया ऑक्सीजनयुक्त खाली बेड की जानकारी के लिए वेब साइट बनाने की बताई जरूरत, जरूरत पड़ने पर मरीजो को शिफ्ट करने का निर्देश।

बिलासपुर- कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में लगी कई याचिका सुनवाई हुई ।रेल्वे ने कोच को अस्पताल बनाने से इंकार कर दिया रेल्वे नर्सिंग स्टाफ एयर डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए कोच को अस्पताल बनाने से हाथ खड़ा कर दिया,जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने कहा कि रेल्वे के पास जॉन में 23 अस्पताल है क्या वंहा भी रेल्वे के पास संसाधन नही है हाईकोर्ट कोरोना को लेकर राज्य सरकार को एक वेब पोर्टल बनाने के निर्देश दिए है साथ खाली ऑक्सीजन वाले बेड में मरीजो की शिफ्ट करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।क्योंकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में दो हजार से ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड खाली है फिरभी रायपुर ,दुर्ग की स्थिति खराब है। हाईकोर्ट ने रेल्वे और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है 26 को फैसला जारी होगा

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