जशपुर के अबकारी आरक्षको के वेतन कटौती पर रोक।

बिलासपुर हाईकोर्ट- जशपुर जिले के जशपुर के रहने वाले यदुवंशकुशवाहा , किसुन राम , जन्मेजय दुबे , रामलाल भगत , जोसेफराम कुजूर , अमर साय भगत.लालसाय लकड़ा ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश की थी कि वे सभी जशपुर जिले में आबकारी आरक्षक के पद पर पदस्थ है । सभी की नियुक्ति माह अगस्त वर्ष 1993-96 में बतौर विकयकर्ता के पद पर आबकारी विभाग में हुई थी , बाद में उनको वर्ष 2008 में आबकारी आरक्षक के पद पर नियमित भी कर दिया गया ।तदनुसार ही उनका वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन का भुगतान अब तक किया जाता रहा है परन्तु माह जनवरी 2021 में आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी आदेश पत्र दिनॉक 24.12.2020 के आधार पर उनके वेतन में से कटौती करने कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है . जिसके संबंध में उनको विधिवत कोई सूचना भी जारी नही किया गया है और उनको भुगतान किये जा रहे वेतन में कटौती कर वेतन का भुगतान करने कार्यवाही की जा रही है , जो कि अवैध है ।जिससे अभित्रस्त होकर हाईकोर्ट में उक्त याचिका पेश की गई है जिसपर हाईकोर्ट के जज पी.सेम कोशी ने प्रारंभिक सुनवाई कर याचिकाकर्तागण को मिल रहे वेतन का भुगतान बिना कटौती करने आदेश पारित कर आबकारी विभाग के आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी जशपुर से जवाब तलब

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