शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में भारी अनियमितता:::: स्कूल शिक्षा विभाग एवं व्यापम के सचिव से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब।

बिलासपुर- :सही उत्तर को भी ठहराया गलत साथ ही कई प्रश्नों के उत्तर गलत होने के बाद भी परीक्षार्थियों को नहीं दिया बोनस अंक ::::::::स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सहित व्यापम के सचिव को जवाब पेश करने निर्देश ::::::छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बसना जिला महासमुंद के रहने वाले पदमिनी चौहान एवं इसी प्रकार बलौदा बाजार भाटापारा के अमर सिंह शिवा खुटे जिला गरियाबंद के फिंगेश्वर के लक्ष्मी साहू जसपुर के विनीत एकका बलौदा बाजार भाटापारा के धर्मेंद्र साहू बिलासपुर के अनिमेष यादव ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका प्रस्तुत की है कि उन्होंने व्यवसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में शामिल हुए थे जो परीक्षा दिनांक 18 सितंबर 2022 को आयोजित की गई थी उक्त परीक्षा में पात्र होने के लिए कुल 75 अंक निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार उक्त सभी याचिकाकर्ता गण उक्त परीक्षा में निर्धारित प्रश्नों को हल किया था और सभी पात्रता की श्रेणी में आ रहे थे परंतु उक्त परीक्षा का परिणाम आने पर सभी को 74 अंक तो प्राप्त हुए किंतु मात्र एक अंक अथवा आधे अंक से उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है जबकि याचिकाकर्ता गण के के द्वारा विभिन्न सेटों के कई प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे एवं उनके उत्तर भी तीनों विकल्पों में से कोई भी सही नहीं था याचिकाकर्ता गण के द्वारा तीन प्रश्नों अथवा कुछ प्रश्नों के मात्र एक प्रश्न का त्रुटिपूर्ण टंकण के कारण कुछ प्रश्नों के उत्तर के बहुविकल्पी में एक भी सही उत्तर नहीं था इसी प्रकार कुछ प्रश्नों के उत्तर भी गलत दिए गए थे साथ ही कुछ प्रश्नों के दो उत्तर सहि है जिसके कारण याचिकाकर्ता गण को त्रुटिपूर्ण प्रश्न त्रुटिपूर्ण उत्तर दिए जाने से उन्हें कम से कम 4 से 5 अंक बोनस स्वरूप दिए जाने थे इस संबंध में याचिकाकर्ता गण के द्वारा व्यापम को शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी एवं प्रमाणित सही उत्तर को भी आधार सहित बताया गया परंतु परीक्षार्थियों की व्यापम के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई जिससे परिवेदित होकर याचिकाकर्तागण के द्वारा हाईकोर्ट में उक्त याचिका पेश कर उन्हें गलत प्रश्नों के एवं जिन प्रश्नों के उत्तर डबल थे उनके लिए उन्हें बोनस अंक देने के संबंध में तथा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पेश की है जिस पर हाईकोर्ट के जज पीपी साहू की एकल पीठ ने प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।।

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