कापी राईट एक्ट II आई फोन कंपनी के नकली एसीसिरीज सामान बेचने वालों पर कार्यवाही । राजीव प्लाजा के चार दुकान संचालकों पर की गई कार्यवाही । दुकान संचालकों से कुल 2.00,180 रूपये नकली सामान जप्त | नाम आरोपी 1. आशा मोबाईल शॉप के संचालक पंकज कृपलानी पिता श्रीचंद कृपलानी उम्र 31 वर्ष निवासी तोरवा 2.वी के मोबाइल पॉइंट, संचालक कैलाश भगतानीउम्र 31 वर्ष निवासी चकरभाठा 3.मोबाईल शॉप के संचालक दिनेश लोकवानी पिता जगह सात लोकवानी 4. व्हीके मोबाईल शॉप के संचालक बिनोद मगतानी पिता नामव लाल मंगतानी चकराभाठा जिला बिलासपुर – प्रार्थी विशाल सिंह जडेजा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि राजीव प्लाजा बिलासपुर के कुछ मोबाईल दुकानदार अपने दुकान में एप्पल कंपनी के असली उत्पाद के नाम पर नकली उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं । अधिकारियों द्वारा तत्काल तस्दीक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में हमराह स्टॉप के साथ रवाना होकर राजीव प्लाजा गया जहां 1. जय मातादी मोबाईल शॉप 2. व्ही . के . मोबाईल एण्ड पाईंट 3. व्ही . के . मोबाईल शॉप 4. आशा मोबाईल शॉप के संचालकों को सूचना से अवगत कराया जांच अधिकारी विशाल सिंह जडेजा द्वारा उक्त दुकानों में एप्पल कंपनी के नकली उत्पादों को चिन्हित करने पर 1. जय मातादी मोबाईल शॉप से 143 नग मोबाईल का बैक कवर 24 नग एडाप्टर 2. व्ही . के . मोबाईल एण्ड पाईंट से 500 नग मोबाईल बैक कवर , 3 – व्ही . के . मोबाईल शॉप से 290 नग मोबाईल बैंक कवर , 4 आशा मोबाईल शॉप से 21 नग एडाप्टर 14 नग यूएसबी केबल , 750 नग मोबाईल बैक कवर जुमला -1 . एडाप्टर 45 नग 2 यूएसबी केबल 14 नग , 3 मोबाईल बैक कवर 1673 नग , कुल कीमती करीबन 2,80,180 रूपये जप्त किया गया दुकान संचालकों को उक्त नकली उत्पादों को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया गया , जो कोई कागजात पेश नहीं किये जिस पर उक्त दुकान संचालकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक -114 / 22 धारा 51 63 कामी राईट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई ।

