बिलासपुर हाईकोर्ट- किसान का धान नही खरीदने के मामले में हाईकोर्ट ने पंडरिया एसडीएम को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । याचिकाकर्ता हजारी लाल ने सरकारी समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए हाईकोर्ट एसडीएम द्वारा धान नही खरीदने के खिलाफ याचिका लगाई गई है। जिसमें आदेश दिनांक 28.01.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने 1/3 पंजीकृत भूमि छोड़कर बाकी लगभग 12 हेक्टेयर पंजीकृत भूमि का धान बेचने की अनुमति देने हेतु एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया को निर्देशित किया । आदेश की कॉपी 29.01.2021 को एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को धान नहीं बेचने दिया जिससे व्यथित हो कर याचिकाकर्ता हजारी लाल के द्वारा अधिवक्ता प्रतीक शर्मा व निशांत भानुशाली के माध्यम से माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यालय में एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया के विरूद्ध अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए एसडीएम पंडरिया दिले राम डहरिया से जवाब मांगा है ।
