बिलासपुर हाइकोर्ट ब्रेकिंग-स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ सरकार एवं आलोक शुक्ला को उच्च न्यायालय ने अर्जेंट नोटिस जारी किया
उच्च न्यायालय की मुख्यन्यायधिपति रामचंद्र मेनन एवं शपी. पी. साहू जी की युगलपीठ के समक्ष आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की 3 वर्ष हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई संविदा नियुक्ति को याचिकाकर्ता रुस्तम भाटी ने चुनौती दी | याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. राघवाचार्यलू, अशुतोष पांडेय,हिमांशु सिन्हा,ने पैरवी की |
याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष आलोक शुक्ला की योग्यता ,उपयुक्तता एवं अहर्ता पर सवाल खड़े किए |वकीलों ने यह भी बताया कि आलोक शुक्ला बहुचर्चित नान घोटाले के आरोपी हैं,ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव के पद पर बिठाया जाना ,संविदा नियुक्ति में निहित प्रावधानों के विपरीत है |
मामले को उच्चन्यायालय के युगलपीठ ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार एवं आलोक शुक्ला को अर्जेंट नोटिस जारी किया तथा 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा |राज्य शासन की और से स्वयं महाअधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा एवं उपमहाधिवक्ता अनिमेष तिवारी ने पैरवी की |
