बिलासपुर ११ जनवरी हाई कोर्ट की जस्टिस सैम कोशी की एकल पीठ ने सरोज पांडे के राज्य सभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली लेख राम साहू की याचिका में लगाये गए तीनो आवेदन निराकृत कर दिए है और अब इस मामले में गवाही शुरू होने का रास्ता साफ़ हो गया है . गौर तलब है कि गवाही की तिथि तय होने के बाद ये आवेदन लगाये गए थे जिसे याचिका करता के वकील सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने मामले में देरी करने की रणनीति बताया था और इन्हें खारिज करने की मांग की थी . 3 सरोज पांडे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव और अविनाश साहू ने लगाये अपने पहले आवेदन में कहा था कि साहू द्वारा प्रस्तुत आर टी आई के दस्तावेज सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते इसका याचिका कर्ता की ओर से विरोध किया गया था , हाई कोर्ट ने दस्तावेजो पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन निराकृत कर दिया है . DO DO Tools दूसरा आवेदन सरोज पाण्डेय की ओरसे निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से सम्बंधित था , जिस पर याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकते , हाई कोर्ट ने उक्त आवेदन अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है और यह छूट दी है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है . तीसरा आवेदन लेख राम साहू के आधार कार्ड और बारहवी की अंक सूची प्रस्तुत करने के बारे में था , जिसे निराकृत करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है की इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है और इनसे सम्बन्धित प्रश्न प्रति परिक्षण में पूछे जा सकते है . Mobile View इन आवेदनों को निराकृत कर हाई कोर्ट ने १४ जनवरी की तिथि लेख राम साहू की गवाही के लिए नियत की थी परन्तु सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग से होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस दिन गवाही होगी या नहीं .