बड़ी खबर-स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेल मंत्रालय की दुगुना वसूली, बिना यात्रा के ले रहा किराया,हाईकोर्ट में रेल्वे ने दिया जवाब,जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर हाईकोर्ट -प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन चलाने और स्पेशल ट्रेन का किराया सामान्य करने को लेकर लगी जनहित याचिका पर   हाईकोर्ट में सुनवाई हुई याचिका में कोरोना के नाम पर यात्रियों से दुगुना किराया वसूलने के आरोप लगाया गया है सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में रेल्वे ने ये बात स्वीकार की की स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 330 कई बजाय पांच सौ किलोमीटर का किराया लिया जा रहा है इसलिए नागपुर से रायपुर  तक के एसी थ्री का  किराया 999 रुपये है  जबकि नागपुर से रायपुर तक का किराया पहले पांच सौ रुपये था याचिका कर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने रेल्वे द्वारा अधिक किराया लेने और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करने को लेकर जनहित याचिका लगाई गई जिसमें याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने राजधानी एक्सप्रेस में किराए के साथ यात्रियों से खाने का भी चार्ज लिया जा रहा है लेकिन खाना नही दिया जा रहा है इस मुद्दे को भी कोर्ट के सामने बहस के दौरान रखा लेकिन रेल्वे ने इस पर कोई जवाब नही दिया  रेल्वे ने इस बात का भी जवाब नही दिया कि आम आदमी कर लिए पैसेंजर ट्रेन कब तक चलाई जाएगी मामलेकी अगली सुनवाई 15 तारीख को होगी

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