बिलासपुर- मुखबिर से सूचना मिला कि जंगल से अवैध रूप से कटाई कर सागौन लकड़ी की तश्करी बोलेरो चार पहिया वाहन से किये जाने की सूचना बिलासपुर वनमंडल के वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत को मिला ! मुखबिर की सूचना मिलते ही तत्काल वनमंडलाधिकारी ने राष्ट्रीकृत सागौन वनोपज का अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल बिलासपुर वनमंडल के उपवनमंडलाधिकारी सुनील कुमार बच्चन को निर्देशित किया गया ! उपवनमंडलाधिकारी द्वारा बिलासपुर वनपरिक्षेत्र के वनपरिक्षेत्र अधिकारी आलोक संजय नाथ को टीम बनाकर कार्यवाही हेतु टीम सहित मुखबिर के सूचना अनुसार रवाना किया गया ! वनविभाग बिलासपुर वनपरिक्षेत्र के बेलतरा सर्किल में टीम रात्रि गश्त कर रहे थे कि बेलतरा सर्किल के बेलपारा बस्ती के पास एक सफेद कलर का बोलेरो वाहन बहुत तेजी से लिमहा से बेलपारा बस्ती के अंदर घुसा जिसका पीछा वनविभाग द्वारा गठित टीम ने किया ! बेलतरा बस्ती के बलराम कश्यप के घर के सामने गली में उक्त बोलेरो वाहन क्रमांक CG 13 UC 1715 से दो ब्यक्ति वाहन से सागौन का गोला उतार कर बलराम कश्यप के घर के आंगन में रख रहे थे कि वनविभाग के टीम मौके पर पहुँचकर रंगे हाथों पकड़ लिया गया ! लकड़ी काटने एवं लकड़ी परिवहन करने के संबंध में वनविभाग के द्वारा पूछताछ किया गया ! पूछताछ करने पर वाहन चालक कवल सिंह सोरठे पिता बलराम सिंह सोरठे निवासी लिमहा ने बताया कि मैं और मेरा साथी हरीश चंद्र सोरठे पिता मनभावन सिंह सोरठे निवासी लिमहा दोनो मिलकर वनविभाग के लिमहा जंगल से हाथ आरा से गोला कटिंग साईज बनाकर वाहन में रखकर लोडकर बलराम कश्यप पिता तुलसी कश्यप निवासी बेलपारा के निर्माणाधीन मकान के लिए दरवाजा बनाकर देने के लिए अवैध रूप से काटकर ,परिवहन कर लाये हैं ! लकड़ी के संबंध में हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई वैध कागजात ( दस्तावेज) नही है बताया गया ! तब वनविभाग द्वारा मौका पंचनामा लेकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26,52, छत्तीसगढ़ अभिवहन नियम 2001 ,एवं छत्तीसगढ़ ब्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5,15,16 तथा काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत जप्ती कर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया ! जप्ती की कार्यवाही में सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा,लोकमणी त्रिपाठी वनरक्षक, नीतीश कुमार भार्गव वनरक्षक ,दिलहरण मरावी वनरक्षक आदि शामिल रहे !

