पदोन्नति देने सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक सहित दो अन्य को निर्देश:::40 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं देने के मामले हाईकोर्ट का निर्देश।

बिलासपुर-शान्ति नगर के रहने वाले श्रीराम देशपांडे ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका दायर किया था कि वह 1982से छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित में सहायक के पद पर नियुक्त हुआ था वर्तमान में वह खाद्य भंडारण केंद्र सरगांव मून्गेली में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है।उसे 40वर्षो की सेवा पूरी करने पर दिनांक 10.06.2020को प्रथम पदोन्नति का लाभ दिया गया है जबकि उसे पदोन्नति का लाभ दिनांक 26.11.2017को जारी पदोन्नति सूची में ही दे दिया जाना था परन्तु याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लम्बित रहने का हवाला देते हुए उक्त वर्ष में उसे पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया परन्तु बाद में उसे विभागीय कार्रवाई में आरोपों से दोषमुक्त भी कर दिया गया है किन्तु याचिकाकर्ता को उसके बाद भी प्रथम पदोन्नति का लाभ पूर्व तिथि से नहीं दिया जा रहा है।। जिससे उसका वेतन भी कम निर्धारित किया गया है।वह कुछ माह बाद सेवा निवृत्त भी होने वाला है। याचिकाकर्ता परेशान हो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई कर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक सहित महाप्रबंधक एवं जिला विपणन अधिकारी मून्गेली को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता के पदोन्नति संबंधी उसके अभ्यावेदन का निराकरण शीघ्र करने निर्देश दिए हैं।

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