बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष हिमांक सलूजा की जनहित याचिका और suo motu जनहित याचिका की सुनवाई हुई। दोनों में कोर्ट ने अलग अलग आर्डर किया व अलग अलग तारीख दी।
हिमांक सलूजा में न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को न्याय मित्रों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही 28।10।21 तक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट न्याय मित्रों एवं राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया क्योंकि राज्य सरकार और नगर निगम ने न्याय मित्रों की रिपोर्ट के आधार पर रोड निर्माण/ मरम्मत की कार्यवाही प्रारंभ होने की जानकारी दी। न्याय मित्र प्रतीक शर्मा ने बिलासपुर सीपत रोड अशोक नगर के पास सुश्री अल्पना शर्मा के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी न्यायालय को दी जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे ने पीड़ा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं नगर निगम को तुरंत सभी गढ्ढों को भरने के आदेश दिए ताकि भविष्य में जनता को दुर्घटना और नुकसान से बचाया जा सके।
न्यायालय ने राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा , राघवेंद्र प्रधान को न्यायमित्र नियुक्त किया साथ ही सालसा की ओर से आशुतोष सिंह कछुवाहा को नियुक्त किया। नेशनल हाइवे एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नोटिस जारी किया। न्यायमित्र प्रतीक शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की खराब सड़कों की लिस्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे रिकॉर्ड में लेते हुए माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट फ़ोटो सहित प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेशित किया कि जिस रोड में कार्य चल रहा हो उस रोड में कार्य प्रारंभ होने की तारीख एवं कार्य पूर्ण होने की तारीख तथा जिस रोड का टेंडर ही जारी न हुआ हो उसकी भी जानकारी विशेष रूप से प्रस्तुत करें। राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपर्युक्त स्टेटस रिपोर्ट सम्पूर्ण जाकारी सहित चार्ट के रूप में 22।10।21 की सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 22।10।21 है।

