बिलासपुर- जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खरौद में रहने वाले चन्द्र कला बन्जारे,रूपा दिवाकर, ग्राम मुलमुला की ललिता बर्मन,कुर्दा मालखरौदा की आरती खूंटे ,कान्सा डभरा के राजेंद्र बरेठ ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय कि याचिका दायर किया था कि वे प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रौ में वर्ष 2019 से हाऊस किपींग स्टाफ के पद में कार्यरत थे और कोविड 19 के दौरान भी जान जोखिम में डालकर कार्य में लगे हुए थे लाकडाउन होने पर भी कोविड केन्द्रो में भी कार्य किए। अब उन्हें काम से हटा दिया गया है साथ ही उन्हें पूर्व में काम के बाद भी वेतन नहीं दिया गया है स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में अन्य कर्मचारियों को कार्य में रखा जा रहा है परन्तु याचिकाकर्ताओ को कार्य में नहीं रखा जा रहा है और न ही उन्हें बकाया वेतन भुगतान किया गया है जिस पर उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई कर छत्तीसगढ़ आके संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के वित्त नियंत्रक समेत CMOजान्जगीर चाम्पा BMOडभरा व कलेक्टर जान्जगीर को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओ को उनके पूर्व कार्यानुभव का लाभ देते हुए पुनः कार्य में रखने प्राथमिकता देवे तथा उनके बकाया वेतन का भुगतान करने सम्बन्धी निर्देश दिए हैं l

