बिलासपुर- प्रार्थीया नसीमा बानो पिता इकबाल हुसैन उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 12 मस्जिद पारा थाना मनेंद्रगढ़ के साथ जावेद अहमद ने 2017 को शादी किया था। शादी के बाद जावेद अहमद द्वारा लगातार प्रार्थीया से दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं उसे प्रताड़ित कर घर से भगा दिया, तब से प्रार्थिया दिनांक .2019 से अपने पिता के घर में रह रही है। आरोपी जावेद अहमद ने गवाहों के समक्ष अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया तथा प्रार्थीया को सोशल मीडिया में फर्जी आईडी बनाकर उसे बदनाम कर रहा है। प्रार्थीया की लिखित आवेदन में फर्जी आईडी का छायाचित्र सलग्न कर थाना में पेश करने पर थाना मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 125/2021 धारा 498-ए, 506-बी 406 ता.हि. 3, 4 दहेज अधिनियम 4, 5 मुस्लिम महिला(विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 तथा 67 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले के आरोपी के पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया संतोष कुमार सिंह के द्वारा 18 अगस्त को टीम गठित कर निरीक्षक थाना प्रभारी कोटाडोल, आरक्षक जितेंद्र राजवाड़े, आरक्षक शाहिद परवेज, आरक्षक ,सियाराम साहू तथा थाना मनेन्द्रगढ़ से आरक्षक,अजय पोयाम आर्म्स एम्युनेशन के दिनांक 21अगस्त को गठित टीम के साथ शाहगंज जिला शाहगंज उत्तर प्रदेश जाकर आरोपी जावेद अहमद पिता स्वर्गीय कमरुल होदा उम्र 35 वर्ष निवासी ऐराकियाना शाहगंज तथा थाना शाहगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश को 23.अगस्त को आरोपी को नोटिस देकर थाना शाहगंज में तलब कर पूछताछ किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर धारा के तहत अपराध सबूत पाए जाने पर दिनांक 23.08. 2021 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध ट्रांजिट रिमांड माननीय ट्रांजिट मजिस्ट्रेट न्यायालय जौनपुर में पेश किया गया ,सफर हेतु ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर दिनांक 24अगस्त को थाना लाकर विधिवत आरोपी के विरुद्ध विवेचना अपूर्ण होने से जुडिशल रिमांड हेतु न्यायालय पेश किया गया है।

