बिलासपुर-हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए लगी दोनो याचिका को स्वीकार कर लिया है। जीपी ने दो अलग अलग याचिका लगा लगाई थी एक यचिका में एसीबी की कार्यवाई पर रोक की मांग करते हुए मामले की जांच की मांग सीबीआई से करने की मांग की है। साथ ही एसीबी द्वारा गिरफ्तारी सहितअग्रिम कार्यवाई पर रोक की मांग की थी ,लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने राजद्रोह के मामले के खिलाफ याचिका लगाई है शासन ने जीपी सिंह के खिलाफ सरकार विरोधी षड्यंत्र रचने के कारण राजद्रोह का मामला दर्ज किया है।

