छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग के सचिव सहित सी.एम.डी.सी.के प्रबंध संचालक को हाईकोर्ट का नोटिस::::

बिलासपुर- शंकर नगर रायपुर निवासी CMDCछत्तीसगढ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रायपुर में सहायक महाप्रबंधक वित्त व प्रशासन के पद पर पदस्थ कुमारी रजनी पिन्जानी ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश की है कि वह CMDC में २१/०४/२०१५ से उक्त पद पर पदस्थ हैंCMDCसेवा भर्ती नियम २०१४के अनुसार ५ साल की सेवा अवधि पूरी करने पर पदोन्नति का नियम है परन्तु उसे ५साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद भी पदोन्नति नहीं दी गई है जबकि उससे कनिष्ठ जो दूसरे संवर्ग में कार्य कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति देने कार्यवाही की जा रही है उसे पुनरीक्षित पद सन्ररचना में विसंगति होने से उसके वर्तमान पद व पदोन्नति पद का उल्लेख नहीं होना बताकर उसे पदोन्नति से वन्चित रखा गया है जिस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसपर प्रारंभिक सुनवाई कर जज पी सेम कोशी ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

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