बिलासपुर-हाईकोर्ट के आदेश की पालना नही किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी और रायपुर के सम्भागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन मो इमरान खान को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने १८जनवरी २०२१को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय वसूली कार्यवाही सम्बंधी आदेश १/९/२०१७ वह १२/७/१८ को निरस्त कर दिनांक १८जनवरी २१को याचिक को वसूली राशि वापस करने तीन माह का समय दिया था । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष २००६ के अतिरिक्त भुगतान के नाम पर १२वर्ष बाद और याचिक के रिटायर होने के मात्र ढाई साल पहले बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए वसूली आदेश अवैध है। याचिकाकर्ती शोभा वालिया न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर की है जो प्रधान वन संरक्षक कार्यालय रायपुर से सहायक ग्रेड १के पद से दिनांक ३०/४/२० को रिटायर हुई है न्यायालय के आदेश के बाद भी उनके स्वत्वो का भुगतान अब तक नहीं किया है जिसपर अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत अवमानना याचिका दायर की है जिसपर अवमानना कर्ताओं से जवाब तलब किया गया है।

