कोचिंग और ट्यूशन संस्थाओ को खोलने की अनुमति

बिलासपुर -कोरोना वायरस के नये वेरिएन्ट के खतरे को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ-साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों एवं आवागमन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जारी रखे गये हैं, एवं गतिविधियों के संचालन हेतु छूट प्रदान की गयी है। विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई छूट के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशनुसार
स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे, छात्रावास में केवल परीक्षा दने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं एवं आॅनलाईन शिक्षा सहित सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग संस्थान, ट्यूशन संस्थान को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए, रात्रिकालीन प्रतिबंध की अवधि को छोड़कर, खोलने की अनुमति होगी।

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