बिलासपुर जिले के लिंकरोड सी.एम.डी.कालेज के सामने रहने वाले अब्दुल जुनैद ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका पेश किया है कि उसकी कृषि भूमि एवं उसका वेयर हाउसिंग गोदाम ग्राम गतीरी में नवागाँव मोड पर स्थित है.जहाँ पर वह कृषि कार्य एवं कुछ स्थान पर निर्मित गोदाम में तेंदूपत्ता का भण्डारण का कार्य करवाता चला आ रहा है , उक्त स्थान पर उसके द्वारा काफी वर्षों से क siden पर्यावरण शुद्धीकरण के लिये हरे भरे फलदार वृक्ष बड़ी तादाद में लगा रखा है जिसकी देखरेख एवं सुरक्षा भी उसके द्वारा नियमित करवाता चला आ रहा है परन्तु अनिल दुआ प्रोप्राइटर अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गतौरी एवं जुगल किशोर अग्रवाल पेटी कांट्रैक्टर / भागीदार के द्वारा याचिक के उक्त कृषि भूमि एवं फलदार वृक्षों की कृषि भूमि से कुछ दूरी पर ग्राम गतारी में ही अनिल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर एक राइस मिल का संचालन बिना प्रदूषण विभाग के अनापत्ति के किया जा रहा है एवं उक्त राइस मिल के संचालन में पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण याचिक की कृषि भूमि एवं उसपर लगे फलदार वृक्षों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है हरे भरे वृक्षों को भी नुकशान हो रहा है आस पास में राखड़ चूंआ फैल कर वायुमण्डल को प्रदूषित कर रहे है जिससे उसके कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है उन्हें श्वास लेने में भी अत्यधिक परेशानी हो रही है । निकलने वाले राखड़ एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थो के भण्डारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है । करोना 19 के प्रकोप के दौरान भी वायु प्रदूषण किये जाने से श्वास की बिमारी गंभीर रूप से ग्रसित कर सकती है । जिससे त्रस्त होकर मामला हाईकोर्ट में पेश किया है जिसपर प्रारंभिक सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट के जज मा . गौतम भादुड़ी ने अनिल दुआ प्रोप्राइटर अनिल एगों प्राइवेट लिमिटेड एवं जुगल किशोर अग्रवाल पेटी कांट्रैक्टर / भागीदार अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गतौरी को नोटीस जारी कर जवाब तलब किया है ।
