डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति और उसी पद पर रिटायर, ठीक नहीं-हाईकोर्ट।

बिलासपुर रायपुर, 09 दिसंबर 2024।

हाईकोर्ट ने 10 विभागों के साथ-साथ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग को भेजा नोटिस

8 सप्ताह में शासन से मांगा जवाब, कहा-जवाब के साथ देर से ही आईये पर सही से तो आईये

हाईकोर्ट जज की टिप्पणी – ‘‘होना तो चाहिए, देखिए एम्पलाई हर समय एक ही पोस्ट पर बिना किसी प्रमोशनल एवेन्यू के रहे तो ठीक नहीं है। कुछ तो कुछ होना ही चाहिए उसके लिए भी। वो जिस पोस्ट में अपाइंट होगा उसी से रिटायर करेगा ठीक नहीं, कुछ तो मिले कुछ भी तो मिले।’’

जज ने शासकीय अधिवक्ता से कहा-‘‘देर से ही आईये पर सही से तो आईये, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए किसी को भी ऐसा बोलिए कि आप जिस पोस्ट में अपाईंट हुए थे उसी से रिटायर होईयेगा, ठीक नहीं है।’’

सरकारी वकील के इस केस को खारिज करने के तर्कों पर जज ने कहा कि आप रिप्लाई के साथ आईये, मैं इस केस को डिस्पोज ऑफ करने की जल्दी में नहीं हूं।

मामला – छ.ग. शासन के 15 विभागों में पदोन्नति चैनल निर्धारित कर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति प्रदान किया जा रहा है, परन्तु छ.ग. शासन के अन्य विभागों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित हैं। छ.ग. शासन के समस्त विभागों में एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित करने एवं पदोन्नत पद के समान समयमान-वेतनमान प्रदान करने के संबंध में छ.ग. प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा विगत 08-10 वर्षों से शासन, प्रशासन, विभाग प्रमुखों को पत्राचार किया जा रहा था, परन्तु शासन, प्रशासन एवं विभागों द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। एक ही राज्य में एक ही पद के पदोन्नति के संबंध में दोहरी नीति एवं उनके साथ हो रहे अन्याय से क्षुब्ध होकर छ.ग. प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से 10 विभागों-वन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, खाद्य विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं नगर निगम बिलासपुर द्वारा उन 15 विभागों में जहां पदोन्नति चैनल निर्धारित है के समान पदोन्नति एवं पदोन्नति से वंचित डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति पद के बराबर समयमान दिये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक साथ याचिका दायर किया गया है।

08 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने शासन को नोटिस- छ.ग. प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष  आशीष शर्मा एवं प्रांतीय सचिव  केदार कहरा ने बताया कि डाटा एन्ट्री आपरेटरों के साथ लगातार हो रहे अन्याय को लेकर विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन को पत्राचार किया जा रहा था, परन्तु पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण संघ के माध्यम से 10 विभागों के डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों ने एक साथ याचिका दायर किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन को नोटिस जारी करते हुए 08 सप्ताह में जवाब मांगा है।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघ द्वारा पत्राचार- एकसमान भर्ती नियम बनाकर पदोन्नति देने एवं पदोन्नति से वंचित डाटा एन्ट्री आपरेटरों को पदोन्नत पद के समान समयमान-वेतनमान देने के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा विगत कई वर्षों से अनेकों पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, मुख्य सचिव, वेतन विसंगति समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग इत्यादि प्रशासनिक अधिकारियों, समस्त जिलों के कलेक्टर के माध्यम से मान. मुख्यमंत्रीजी को आवेदन, विभाग प्रमुख/विभागीय अधिकारियों, पीजीएन, जनशिकायत, जनदर्शन आदि ऑनलाईन माध्यम से शासन प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों को अनुरोध किया गया परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को न्याय नहीं मिला, जिससे क्षुब्ध होकर 10 विभागों के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मान. उच्च न्यायालय की शरण में गये हैं।

इन विभागों में पदोन्नति चैनल निर्मित – छ.ग. शासन के विभिन्न विभागों जैसे- तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वाणिज्य कर आयुक्त, राज्यपाल के सचिवालय, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, कोष लेखा एवं पेंशन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा सचिवालय, श्रम विभाग एवं मान. उच्च न्यायालय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को विभिन्न पदों पर पदोन्नति दिये जाने का चैनल निर्मित है।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कॉमन पद – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का पद कोई विभाग विशेष का पद नहीं है जो केवल किसी एक विभाग में हो तथा जिनके पदोन्नति का प्रावधान करने के लिए वह विभाग विशेष ही जिम्मेदार हो, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तो शासन के लगभग समस्त विभागों में है, जिनकी शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता एकसमान है एवं एकसमान कार्य करते हैं तो फिर शासन द्वारा इनके पदोन्नति हेतु एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित क्यों नहीं किया गया है? यह डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के साथ अन्याय है।

भारतीय संविधान का उल्लंघन – डाटा एंट्री ऑपरेटरों की योग्यताएं, प्रवेश स्तर पर ग्रेड वेतन, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एक समान हैं और इसलिए कुछ विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए पदोन्नति चैनल होना तथा अन्य विभागों में कोई पदोन्नति चैनल न होना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के साथ अन्याय- वर्तमान में शासन द्वारा समस्त शासकीय कार्य पेपरलेस करने की मंशा, डिजीटल इंडिया निर्माण की योजना, शासन की नयी-नयी योजनाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने के कारण डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी गई है तथा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। शासन की नीतियों/नियमों के परिणामस्वरूप प्रत्येक पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु चैनल निर्धारित है। परन्तु यह बड़ी विडंबना एवं दुःखद है कि समस्त शासकीय कार्य को पेपरलेस करने वाले, डिजीटल इंडिया निर्माण करने वाले, शासन की नयी-नयी योजनाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने वाले कर्मचारी (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) का छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित नहीं है तथा अधिकांश डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित हैं।

यह बहुत ही कष्टदायक है कि जहां एक ही राज्य के कुछ विभाग में में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का पदोन्नति चैनल है तथा कुछ विभाग में पदोन्नति चैनल निर्मित नहीं है। समान कार्य करने वाले तथा समान योग्यता/अर्हता रखने वाले एक ही वर्ग/कैडर के एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को शासन के किसी एक विभाग में पदोन्नति के साथ सम्मानजनक उच्च वेतनमान दिया जा रहा है जबकि उसी शासन के एक अन्य विभाग में कार्यरत तथा समान योग्यता रखने वाले अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को न तो पदोन्नति प्राप्त हो रही है और न ही पदोन्नति पद के समान समयमान-वेतनमान प्राप्त हो रहा है। यह एक ही पद पर कार्यरत दो अलग अलग कर्मचारी (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के साथ अन्याय है। जो समानता के अधिकार का हनन है। साथ ही समान कार्य समान वेतननियम के विपरीत है।

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