बेलगहना पटवारी रामनरेश बागड़ी का फर्जीवाड़ा , एसडीएम उर्वसा ने किया सस्पेंड , कलेक्टर ने निर्देश पर कार्रवाई।

बिलासपुर तहसील बेलगहना  अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली में पदस्थ पटवारी  रामनरेश बागड़ी द्वारा ग्राम मटसग रा तहसील कोटा के स्थापना के दौरान श्री सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 285/1, 37/1, 37/2 y 0,591 हे. 0,251 min. 0,182 min. के सीमांकन पर दिनांक 11-4-2017 को पंचनामा / स्थल जांच में जनकराम द्वारा सुरेश कुमार की भूमि पर किसी भी कब्जे को नहीं बताया गया है पर न्तु दूसरी 20-4-2017 कोटा  कुमार की भूमि 285/1 रकबा 0,591 हे. के अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा बताया गया है। जिससे स्पष्ट है कि  रामनरेश बागड़ी, द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 में दिये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।  1965 में निहित प् रावधानों के प्रतिकूल है। अतः अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अपने पत ्र कमांक/1893/भू०अ०/ जांच / 2024 24-10-2024 के द्वारा  रामनरेश बागड़ी पटवारी को निलम् बित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये है।

अतएव एतद् द्वारा  रामनरेश बागड़ी, पटवारी े उक्तानुसार उनके *कृत्य को सिविल सेवा आचरण Año 1965 से निलम्बित किया जाता है तथा मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना जिला बिलासपुर (छ०ग०) निर्धार ित किया जाता है।

43 साय नवागाँव) तहसील बेलगहना को पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौ ंपा जाता है।

छतं अ पील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत  रामनरेश बागड़ी, पटवारी के विरूद्ध विभागीय जां च भी संस्थित किया जाता है तथा जांच अधिकारी अभिषेक राठौर, तहसीलदार बेलगहना जिला बिलासपुर को नियुक्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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