आदिवासीयो को बटने वाला चाना गुड व्यापारी के गोदाम में,एफ आई आर दर्ज, महन्त समेत45विधायक बोले नही मिला सरकारी चना , गुड़, मंत्री बोले व्यापारी पर कार्रवाई हुई, बाकी शिकायत नही है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 45 माननीय सदस्य डॉ. चरण दास महंत

बिलासपुर,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चना एवं गुड़ श्रव आपूर्ति प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उपभोक्ता भंडार के माध्यम से राशन कार्डधारियों को प्रत्येक माह वितरित किए जाने वाले राशन के साथ दिया जाता है। सस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामा बोरदा बरपालीकला, गहरीनमुड़ा, रजगा, धनपुर, अनलडीहा, अचानकपुर, घुईचुंवा, नढ़गोदी, सपनईपाली, हरेठी, नन्देली, सोनगुढ़ा, तेन्दूटोहा, मरकाम गोड़ी, भागापाली, अर्जुनी, जुड़ग, ऋषभतीर्थ, बेलाचुंवां, जामपाली, देवरी, पर्तरापालीखुर्द, मसनियाकला, रैनखोल, हरदा, बोईरडीह, कान्दानारा उचित मूल्य दुकानों हेतु चना पैकेट कुल 420 बैग छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाई मशीन कार्पो लिमिटेड जिला कार्यालय सक्ती के गोदाम से डी.ओ. नंबर 20240554060239 से 20240554060265 तक दिनांक 13.06.2024 के अनुसार ट्रक क्रमांक CG/ 11/ AR /3817 के माध्यम से चालान क्रमांक TC2024 से 0654060036 से TC20240654060058 तक एव TC20240654060020, 19, 35, 21 दिनांक 15/06/2024 के माध्यम से जारी किया गया है, परंतु आज दिनांक तक उक्त चना किसी भी राशनकार्डधारी को वितरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार चना वितरण से अनियमितता की शिकायतें बस्तर बीजापुर, सुकमा जिलों के विभिन्न गामों से प्राप्त हुई हैं। शासन के ‌द्वारा गरीबों के राशन की अफरा-तफरी की इतनी पुख्ता व्यवस्था सरकार के संरक्षण में किया जाना आश्चर्यजनक है, परंतु जिन गरीब परिवारों को चना वितरण नहीं हुआ है उनके द्वारा शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

कथन

यह सही है कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशनकार्डधारियों को वितरित किये जाने वाले चावल के साथ-साथ चना, नमक, गुड़ आदि राशन सामग्री का भंडारण सामान्यतः एक साथ किया जाता है। किन्तु निगम द्वारा विभिन्न कारणों से चना उपार्जन में विलंब होने के कारण माह मई 2024 का चना ध्यानाकर्षण में उल्लेखित 28 ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य दुकानों हेतु दिनांक 15.06.2024 को ट्रक चालान जारी कर दिनांक 15 जून से 17 जून के दौरान उचित मूल्य दुकानों में चना भंडारित कराया गया। उपरोक्त 28 ग्राम पंचायतों की दुकानों में से 26 ग्राम पंचायतों की दुकानों में माह मई 2024 के 210.05 क्विंटल चना भण्डारण के बाद जून माह में हित ग्राहियों द्वारा 75.16 क्विंटल चना का उठाव किया गया है। अतः यह सही नहीं है

कि उपरोक्त 28 ग्राम पंचायतों में मई 2024 का भंडारित चना का वितरण किसी भी राशनकार्डधारी को जून माह में नहीं किया गया। इन 28 ग्राम पंचायतों में संचालित दुकानों से संबंधित जिन हितग्राहियों द्वारा माह मई 2024 के चना का उठाव नहीं किया गया है. उन्हें कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर सूचना दी गई है तथा हितग्राहियों को इसका वितरण कराया जा रहा है।

बीजापुर जिले में एक व्यापारी द्वारा पीडीएस के चना एवं गुड़ के अवैध भंडारण की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 4 जुलाई 2024 को खाद्य निरीक्षक द्वारा तत्काल जांच कर अवैध रूप से भंडारित चना एवं गुड़ को जब्त किया गया तथा संबंधित के विरुद्ध दिनांक 4 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली बीजापुर में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। चना वितरण को लेकर अनियमितता की कोई शिकायत बस्तर एवं सुकमा जिले में प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में चना उपार्जन कार्य में विभिन्न कारणों से विलंब होने से माह मई 2024 के चना के वितरण के कार्य में विलम्ब हुआ तथा ऐसे सभी राशनकार्डधारी जिनके द्वारा माह मई 2024 का चना का उठाव नहीं किया गया था. उन्हें जून तथा जुलाई 2024 में भी चना उठाव की सुविधा दी गई है। राज्य शासन द्वारा गरीब राशनकार्डधारी परिवारों को दी जा रही उपरोक्त सुविधा के कारण उनमें शासन के पति कोई रोष एवं आक्रोष व्याप्त नहीं है

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