सड़क के मामले में , हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं , जताई नाराजगी, हाईकोर्ट ने दिया मुख्य सचिव को जवाब के लिए दिया अंतिम समय।

बिलासपुर,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय इन रेफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में दिनांक 3.4.24 को सुनवाई हुई और न्याय मित्रों ने न्यायालय के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने हेतु नेशनल हाईवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस पर  उच्च न्यायालय ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था जिस पर स्टेट ने रकम लगभग 22.5 करोड़ सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत होने की जानकारी दी परंतु चुनाव के कारण टेंडर जारी नही होने की जानकारी दी जिस पर न्यायामित्रो के द्वारा जनहित में जारी न्यायालायीन आदेश पर modle code of conduct लागू नहीं होने की जानकारी दी और जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए  उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान टेंडर जारी करने का आदेश दिया ताकि नागरिकों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके और मुख्य सचिव को भी मामले को देखने के निर्देश दिए थे। आज पुनः सुनवाई में सरकार द्वारा निर्देश हेतु समय मांगे जाने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्य सचिव को न्यायालय के आदेश दिनांक 3.4.24 के अक्षर सह पालन हेतु तथा सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों हेतु आदेश दिनांक 19.2.24 के अक्षर सह पालन हेतु मुख्य सचिव को अंतिम अवसर प्रदान किया है और मामले को 2 जुलाई को लिस्ट करने का आदेश दिया है। युगल पीठ  चीफ जस्टिस  रमेश सिन्हा  एवं जस्टिस  सचिन सिंह राजपूत  की थी। न्याय मित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा, आशुतोष सिंह कछुवाहा।

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