बी ई ओ आर एस राठौर निलंबित , निलंबित , छात्र पर उबलती खीर गिरने के मामले में निलंबित, प्रधान पाठक और शिक्षक भी निलंबित , हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान।

बिलासपुर,संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक /शिकायत/2023-24/7311, दिनांक 20.12.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विकासखण्ड बिल्हा के शास.प्राथ. विद्यालय, दोमुहनी का एक छात्र मध्यान्ह भोजन वितरण के समय उबलती हुई खीर में गिर जाने के कारण बायें हाथ की चमड़ी जल जाने का के मामले दोषी पाया गया है, जांच कराने पर पाया गया कि विद्यालय में बच्चों को बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाता है, बल्कि लाईन लगाकर खाना वितरीत किया जाता है, जिससे उक्त घटना घटित हुई । जांच उपरांत संस्था की प्रधान पाठिका एवं एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है । उक्त घटना में विकासखण्ड बिल्हा में कार्यरत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आर. एस. राठौर की भूमिका लापरवाहीपूर्वक, गैर जिम्मेदाराना एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ पाये गये ।

आदर्श आचार संहिता के दौरान विकासखण्ड बिल्हा में कार्यरत क्रांति साहू, शहरी स्त्रोत समन्वयक, बिलासपुर द्वारा राजनीतिक पार्टी विशेष के लिये चुनाव प्रचार करने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर श्री क्रांति साहू को निलंबित किया गया था। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा आर.एस. राठौर द्वारा श क्रांति साहू को निलंबन आदेश नहीं देने व निलंबन के पश्चात् भी उन्हें लगभग 01 माह तक उपस्थिति प्रदान किये जाने का दोषी पाया गया है ।

विकासखण्ड बिल्हा के अंतर्गत कई प्राथमिक/ माध्यमिक शाला के जर्जर भवन में छात्रों के अध्यापन कराये जाने की घटना को लेकर उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जनहित याचिका क्र. 69/2023 दायर की गई है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा आर. एस. राठौर द्वारा

नियमित अवलोकन / निरीक्षण नहीं करने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई है । 4/ आर.एस. राठौर का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।

अतः छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत आर.एस. राठौर, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (मूल पद व्याख्याता), वि.खं.-बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन काल में इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

6/ इस आदेश की प्रभावशीलता के दौरान संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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