डीएसपी से वसूली आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने किया किया निरस्त।

सेवाकाल के दौरान राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) से नहीं की जा सकती वसूली (उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के विरूद्ध जारी वसूली आदेश निरस्त)

बिलासपुर,कोतरारोड, राजीव नगर, रायगढ़ निवासी राजेश कुमार शर्मा उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर पुलिस मुख्यालय, रायपुर में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), गुप्तवार्ता, रायपुर द्वारा उनके विरूद्ध इस आधार पर कि सेवाकाल के दौरान उन्हे अधिक वेतन भुगतान किया गया था। इस आधार पर डीएसपी राजेश कुमार शर्मा के विरूद्ध वेतन से वसूली का आदेश जारी कर दिया गया। उक्त वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर डीएसपी राजेश कुमार शर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को पूर्व के सेवाकाल के दौरान गलत तरीके से वेतनवृद्धि लग जाने का हवाला देकर उनके विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया गया है, अधिवक्तागण द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह (2015), थॉमस डेनियल विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला (2022) एवं जोगेश्वर साहू विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया (2025) के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया जिसमें यह उल्लेख है कि किसी भी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान गलत तरीके से अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वसूली आदेश जारी दिनांक से 05 (पांच) वर्षों पूर्व या उससे भी अधिक पूर्व के वर्षों में किये गये अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वसूली नहीं की जा सकती है चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में उन्हे वर्ष 2002 से अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वसूली आदेश जारी किया गया था जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध है, यह कि उक्त अधिक वेतन भुगतान कार्यालय के स्टाफ द्वारा गलत तरीके से वेतनवृद्धि लगाये जाने के कारण किया गया, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त राशि किसी फॉड, धोखाधड़ी / चीटिंग से प्राप्त नहीं की गयी थी, इसके साथ ही उक्त वसूली आदेश जारी किये जाने के पूर्व याचिकाकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिकाकर्ता उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) राजेश कुमार शर्मा के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि तत्काल याचिकाकर्ता के बैंक खाते में वापस जमा करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended
“न धन की कमी से रुकेगी पढ़ाई, न इलाज :…
Cresta Posts Box by CP