वेतन से कटौती पर रोक****पूर्व में भुगतान यात्रा भत्ता की वसूली का विवाद:::हाईकोर्ट के निर्देश से मिली राहत:

बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील बिल्हा के रहने वाले सलमान अहमद नियाजी चंद्र किरण श्रीवास लक्षण लाल दुबे लखेश्वर प्रसाद केवर्त जेबी मनबोधर व्हाई आर वाल्टर ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में इस आशय की याचिका लगाई है कि वे लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा के अंतर्गत विभिन्न पदों में कार्यरत हैं खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा के द्वारा आदेश दिनांक 25 मई 2023 जारी कर याचिकाकर्ता गण से उनके यात्रा भत्ता भुगतान वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में जो यात्रा भत्ता उन्हें भुगतान किया गया था उसके लिए उन्हें अपात्र मानकर उक्त अवधि में प्रदत यात्रा भत्ता राशि आगामी माह से वेतन में कटौती हेतु आदेश जारी किया है जिस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दिया है इस प्रकार काफी वर्षों के बाद उनको भुगतान किए गए यात्रा भत्ते की राशि की वसूली का आदेश जारी किया गया है उक्त आदेश दिनांक 5-06. 2018 एवं दिनांक 4:04 2023 को संयुक्त संचालक संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर के आदेश के तारतम में याचिकाकर्ता गण के वेतन से उक्त यात्रा भत्ता की राशि की कटौती का आदेश जारी किया गया है याचिकाकर्ता गण की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा गया है कि वे सभी यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार थे और उन्हें जो भी यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया है वह नियमानुसार किया गया है जिसे उक्त आदेश के तहत एकतरफा वसूली करना चाह रहे हैं जो आदेश संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश 5.04.2 018 एवं आदेश दिनांक 8 2023 से उदभूभूत हुआ है जबकि याचिकाकर्ता गण विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में स्थाई रूप से अनवरत कार्यरत हैं उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान किया गया था जो कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में भुगतान किया गया था अब इतने वर्षों के बाद बिना याचिकाकर्ता गण को सुनवाई का पर्याप्त और युक्तियुक्त अवसर दिए बिना वेतन से कटौती का आदेश जारी किया गया है जो यात्रा भत्ता याचिकाकर्ता को दिया गया था वह टूर डायरी डेली डायरी के आधार पर यात्रा भत्ता का देअक कार्यालय में जमा करने के बाद नियमानुसार अनुसार भुगतान किया गया है परंतु त्रुटिपूर्ण व अवैध तरीके से उक्त यात्रा भत्ता की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश। पी पी साहू के द्वारा प्रारंभिक सुनवाई पश्चात उत्तर वादी गण को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता गण को जो पूर्व में यात्रा भत्ता भुगतान किया गया था उसकी वसूली उनके वेतन पर से किए जाने पर रोक लगाने संबंधी आदेश पारित करने के साथ ही उच्च न्यायालय के द्वारा संचालक संचालक संचालनालय छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाएं एवंसंयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर खंड चिकित्सा अधिकारी बिल्हा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended
बिलासपुर-नवरात्र पर के नवमी पर पीताम्बरा पीठ ,सरकंडा में कन्या…
Cresta Posts Box by CP