बिलासपुर- – सारंगढ़ ( तीनों आई.ए.एस. को दूसरी अवमानना नोटिस ) बिलाईगढ़ निवासी डॉ . राकेश प्रेमी , प्रेमी , लवन , जिला बलौदाबाजार में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे । दिनांक 30 सितम्बर 2022 को सचिव , स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर डॉ . राकेश प्रेमी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय कबीरधाम कर दिया गया । उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण समिती को तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन के निराकरण का निर्देश दिया गया । निर्धारित समयावधी के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर डॉ . राकेश प्रेमी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता डायबिटीज के मरीज हैं एवं माता आर्थाईटिस एवं हाईपोथाईराइड बीमारी से ग्रस्त हैं एवं पूर्ण रूप से याचिकाकर्ता पर आश्रित हैं । याचिकाकर्ता की पत्नी आत्मानन्द विद्यालय , बलौदाबाजार में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं एवं उनके ऊपर 13 वर्षीय पुत्री एवं चार वर्षीय पुत्र की जवाबदारी है मिड सेशन के दौरान स्थानांतरण किये जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी एवं आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है । अधिवक्तागण द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना किये जाने से अवमानना याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है । जिससे कोर्ट का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं कीमती समय व्यर्थ होता है । न्यायालय अवमान अधिनियम , 1971 की धारा 12 में जुर्माना एवं दण्डादेश का प्रावधान भी किया गया है । उच्च न्यायालय बिलासपुर की डिवीजन बेंच द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् मामले को गंभीरता से लेते हुए 03 ( तीन ) आई.ए.एस. अधिकारियों सचिव , स्थानांतरण समिती मनोज पिंगुआ , सचिव , स्वास्थ्य विभाग आर प्रसन्ना एवं अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग- राजेन्द्र गौर को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया 2 मार्च 2023 को Cont . No. 242/2023 डॉ . वंदना मेले के मामले में उपर्युक्त तीनों आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका है ।

