अमन सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट के बाद निचली कोर्ट से भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टबल जजमेंट से अमन सिंह की मुश्किलें बढ़ी।

बिलासपुर- रमन सरकार के चीफ सेक्रेटरी अमन सिंह सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टबल जजमेंट से अमन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है , पहले हाईकोर्ट ने अग्रीम जमानत याचिका खारिज की अब स्पेशल कोर्ट ने अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है , अमन सिंह के अधिवक्ता द्वारा कार्यवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए गिरफ्तारी जा विरोध करते हुए जमानत देने की मांग की सरकार के अधिवक्ता अमृतो दास और राघवेन्द्र प्रधान द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा गया कि चुकी अमन सिंह सरकार के प्रमुख पद पर थे इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बिना सरकार के पैसे कंहा गए इसकी जानकारी नही मिल पाएगी इसलिए जमानत नही दी जानी चाहिए , सरकारी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टबल जजमेंट का हवाला देते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन जैसे अपराध को सामाजिक बुराई के साथ इसे केंसर बताया है,मामले के आरोपी को जांच में सहयोग करना चाहिए लेकिन ऐसा नही किया ,सुप्रीम कोर्ट की मामलेमें नजीर को अनदेखा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रिपोर्टबल जजमेंट में यंहा तक कह की भ्रष्ट्राचार के मामले में दर्ज एफआईआर और जांच को कौव्श नही करना चाहिए। अमन सिंह के मामले में जिस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है व्व नजीर बन गया अब भ्रष्ट्राचार के मामले में किसी भी केश ये नजीर की तरह पेश होगा

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