बिलासपुर-मार्च 2023 को हाईकोर्ट का नोटि फिकेशन जारी…::: कोविड-19 से उपजी परिस्थिति के कारण अधिवक्ताओं को डेली काज लिस्ट शाम को ही मिल पा रही थी जिस पर अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को अत्यधिक असुविधा हो रही थी काजलिस्ट पूर्व में 2 दिन पूर्व जारी कर दी जाती थी जिस पद्धति को चालू कराने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी को पूर्व में ज्ञापन सौप कर इस ओर ध्यान दिलाते हुए वकीलों को हो रही असुविधा से वाकिफ कराया था उसके बाद पिछले शुक्रवार को पुनः हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष वहाब खान चीफ जस्टिस से भेंट कर उनसे पूर्व में दिए गए ज्ञापन के संबंध में बताया था कि काज लिस्ट पूर्व अनुसार 2 दिन पूर्व जारी करने से अधिवक्ताओं को सुविधा होगी जिस पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आश्वस्त किया गया था दिनांक 1 मार्च को 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर डेली काजलिस्ट एवं वीकली काज लिस्ट के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल्स 2007 के अनुसार व्यवस्था देते हुए 2 दिन पूर्व लिस्टिंग की व्यवस्था दी गई है

