बिलासपुर–आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा रिहायशी मकान में मिलावटी अंग्रेजी शराब की जप्ती 12.8KB सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास ( LA.S ) एवं प्रबंध संचालक CSMCL ए.पी. त्रिपाठी के द्वारा प्रतिदिन मदिरा दुकानों में मंदिरा की गुणवत्ता एवं अधिक दर पर मंदिरा विक्रय रोके जाने हेतु प्रभावी जांच तथा कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे । आबकारी विभाग बिलासपुर के द्वारा उक्त आदेश के पालन में विगत कुछ माह पूर्व विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में दुकान के कर्मचारियों को रंगे हाथों मंदिरा में मिलावट करते हुये गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की गई : 1विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन बोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी को गश्त एवं मंदिरा दुकानों की नियमित जांच हेतु भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी मदिरा दुकान सरकण्डा में वर्तमान में कार्यरत कुछ कर्मचारी गण उपरोक्त पूर्व बर्खास्त कर्मचारियों के साथ मिलकर राहुल राजपूत पिता पोसागिल राजपूत के लिंगियाडीह स्थित किराए के मकान में संयुक्त रूप से मिलकर मदिरा का अवैध विनिर्माण कर बोतलों में भराई कर रहे हैं । सूचना पर राहुल राजपूत के मकान में दबिश देकर विधिवत् तलाशी लेने पर निम्नानुसार मदिरा जप्त की गई : 1 एक प्लास्टिक की सफेद बोरी के अंदर रखी मैक्डावल नंबर , रॉयल स्टेग इम्पीरियल ब्लू , गोवा स्पेशल एवं जिप्सी किस्की बिना होलोग्राम का कुल जप्त मात्रा 19.245 लीटर 2- सफेद रंग की एक बोरी में रखी इम्पीरयिल ब्लू सर्वेल स्टेग मैक्डायल नंबर 1 साबूत ढक्कन 3 गोवा स्पेशल की खाली शीशियाँ उक्त अवैध कृत्य में संयुक्त रूप से सम्मिलित निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया 1 राहुल पिता पोसागिल राजपूत उम्र 32 सा . रमतला पुलिस थाना कोटा 2 कुहुक राम पिता आल्हा राम कुरै उम्र 26 साकिन पहन्दा पुलिस थाना कोटा 3 जयकुमार पिता स्व सुमरित लाल गेंदले उम्र 23 साकिन लिमतरा पुलिस थाना मस्तुरी 4 रामनारायण पिता स्व . पंचराम सहीस उम्र 26 साकिन दल्हा पोडी पुलिस थाना अकलतरा 5 ) पंकज पिता वेदराम पाटले उम्र 25 वर्ष साकिन तिफरा पुलिस थाना सिरगिट्टी 8 विक्की सिंह पिता पवन सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष साकिन दोडतरा कला पुलिस थाना चिल्फी 34 एवं उनके विरुद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 तथा संशोधित अधिनियम 2011 की धारा ( 1 ) ( क ) ( च ) ( ज ) 34 ( 2 ) . 36 एवं 59 ( क ) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल दाखिल किया प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना में आरोपियों के द्वारा गोवा स्पेशल शराब को ब्रान्डेड शराब की शिशियों में भरकर ग्राहकों से संपर्क कर शहर में कम रेट में बेचे जाने की जानकारी मिली होने वाले मुनाफे को उपरोक्त सभी आरोपी आपस में बांट लिया करते थे । उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस . के . द्विवेदी , कल्पना राठौर आनंद वर्मा एवं आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय , प्रदीप वर्मा , दीपक ठाकुर , आरक्षक नवनीत पाण्डेय , सुनील रात्रे , सुधीर मिश्रा , अनिल पाण्डेय , उपेन्द्र शुभम शामिल रहे ।

