वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद पर प्रमोशन मामले में सचिव ( गृह विभाग ) एवं संचालक को नोटिस।

बिलासपुर– दुर्ग धमधा निवासी डॉ . पंकज ताम्रकार की वर्ष 2010 में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के पद पर नियुक्ति हुई थी । सेवा के पांच वर्ष पश्चात् सचिव , गृह विभाग एवं संचालक द्वारा छ.ग. सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम , 1961 के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए डॉ . पंकज ताम्रकार को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया । सचिव एवं संचालक द्वारा की गई विधि विरुद्ध कार्यवाही से क्षुब्ध होकर डॉ . पंकज ताम्रकार द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छ.ग. सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम , 1961 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि यदि किसी शासकीय सेवा में पदों की दो या अधिक शाखाऐं या विषय समूह हैं तो प्रत्येक शाखा / विषय समूह की पृथक – पृथक सीनियरिटी के हिसाब से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी एवं उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर विषयवार उच्च पद पर प्रमोशन किया जाएगा । उक्त नियमानुसार वर्ष 2015 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के पद पर पांच ( 05 ) वैज्ञानिक अधिकारियों का प्रमोशन किया जाना था परन्तु मात्र चार ( 04 ) वैज्ञानिक अधिकारियों ( रसायन ) का प्रमोशन किया गया . याचिकाकर्ता द्वारा सचिव ( गृह विभाग ) एवं संचालक , राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर के संज्ञान में उक्त त्रुटि लाए जाने पर सचिव एवं संचालक द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुर्नविलोकन ( रिव्यू ) डी.पी.सी. आयोजित कर अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली गई थी परन्तु उक्त रिव्यू डी.पी.सी. पर कोई अंतिम निर्णय लिये बिना सचिव , गृह विभाग द्वारा वर्ष 2022 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सामान्य प्रमोशन आदेश जारी कर दिया गया , जबकि नियम 10 के तहत् याचिकाकर्ता वर्ष 2015 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के पद पर प्रमोशन , सीनियरिटी एवं अन्य वेतन भत्तों का पात्र है । सचिव एवं संचालक द्वारा अपनी त्रुटि स्वीकार कर रिव्यू डी.पी.सी. संचालित करने के बावजूद भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया । उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव ( गृह विभाग ) एवं संचालक को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

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