बिलासपुर- आयकर विभाग ने अब पचास हजार से ज्यादा दान करने वाले सभी धार्मिक स्थल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया ।नए पोर्टल में सभी धार्मिक स्थल को पंजीयन करना होगा अन्यथा कार्यवाई की जाएगी।आया विभाग ने सभी धार्मिक स्थलों को टैक्स के दायरे में लाया जिस धार्मिक स्थल में पचास हजार से ज्यादा दान मिलता है इसकी जानकारी आयकर विभाग बको देनी होगी।वित्त मंत्री ने नए बजट में इसकी घोषणा की है। सरकार के इस के इस कदम से फायदा ही फायदा दान में पारदर्शिता आएगी लोग जान पाएंगे के किस धार्मिक स्थल में कितना और कन्हा से दान आता है