अबकारी आरक्षकों के वेतन से कटौती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट ने अबकारी आयुक्त से किया जवाब .तलब

बिलासपुर – आबकारी कांसटेबलों के वेतन से कटौती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ।साथ ही आबकारी आयुक्त से जवाब तलब किया है।सरगुजा जिले के अबिकापुर के रहने वाले अशोक कुमार मिश्रा , अनिल कुमार गुप्ता , धर्मजीत राम शर्मा , सुरेश कुमार गुप्ता , गोपीरामपटेल , जगनन्दन कुमार कुशवाहा , रामेश्वरसिंह , ओम प्रकाश गुप्ता , अजय गिरी , धनेश्वरराम पैंकरा अशोक कुमार गुप्ता ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका पेश की है कि वे वर्ष 1993 में विकयकर्ता के पद पर पदस्थ किये गये थे , बाद में उनको वर्ष 2008 में विकयकर्ता से नियमित स्थापना में सांख्येत्तर पद के रिक्त आबकारी आरक्षक के पद पर नियमित भी कर दिया 04068 गया था , विकयकर्ता का पद् दैनिक वेतनभोगी अथवा तदर्थ नियुक्ति संबंधी पद न होकर प्रारंभ से ही आकस्मिक निधि का पद था तदनुसार ही उनको नियमानुसार वेतन निर्धारित कर वेतन का भुगतान अब तक किया जाता रहा है परन्तु माह जनवरी 2021 में आबकारी आयुक्त रायपुर के द्वारा जारी आदेश पत्र दिनॉक 24.12.2020 के आधार पर उनके वेतन में से कटौती करने कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है , कुछ जिलों में तो वेतन में से कटौती भी प्रारंभ कर दी गई है , वे अनवरत् लगभग 27 वर्षों से कार्यरत् है किन्तु फिर भी अवैधानिक रूप से वेतन से कटौती करने मनमाने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है , जिसके खिलाफ उक्त याचिका प्रस्तुत की गई है , जिस पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट के जज पी.सेम कोशी ने याचिकगण के वेतन / वेतनमान में किसी भी प्रकार की कटौती किये जाने पर रोक लगा दी है एवं आबकार आयुक्त समेत जिला आबकारी अधिकारी सरगुजा से जवाब तलब किया है ।

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