धोखाधड़ी के नियत से मकान में पूर्व से लोन लेकर पिड़ित को मकान बेच दिया था आरोपी ।
बैंक द्वारा लोन की नोटिस मकान में चिपकाये जाने से प्रार्थी को फर्जीवाड़ा की जानकारी हुई ।
संबंधित बैंक से जानकारी लेकर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया ।
बिलासपुर – आरोपी : – थाना तोरवा अप 0 क0- 267 / 2022 दिलीप जीवनानी पिता रमेश कुमार जीवनानी निवासी बंधवापारा , हेमूनगर , तोरवा , थाना तोरवा , आरोपी दिलीप कुमार जीवनानी पिता रमेश कुमार जीवनानी के द्वारा मौजा तोरवा के पह.नं. 22 / 37 में स्थित शीट नं.- 16 / 12 प्लाट क.- 73 खसरा नं . 1267 , 1283 , 1284 की भूमि में निर्मित आवासिय परीयर जे.पी. रेसीडेन्सी के ब्लाक बी में स्थित प्रकोष्ठ नं.- बी 302 स्थित मकान को बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया , तथा ऋण लेने की बात छुपाते हुये उक्त मकान को नरेश कुमार अडवानी पिता स्व . रतन कुमार अडवानी निवासी कन्या स्कूल के पास चकरभाठा कैम्प , थाना- चकरभाठा के पास विक्रय कर धोखाधड़ी करने कि घटना की रिपोर्ट पर थाना तोरवा में उक्त अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठीत कर आरोपी को हिरासत में लिया जिससे पूछताछ करने पर बताया कि बी.सी. के रकम को खर्च कर दिया था , जिसकी पूर्ति के लिये उसने धोखाधडी कर मकान पर लोन लेकर लोन की बात छिपाते हुए मकान को बेच दिया । प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत होना पाये जाने से दिनांक 22.06.2022 के 14.20 बजे 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में थाना तोरवा प्रभारी फैजुल होदा शाह एवं उ . निरी. अमृतलाल साहू , आरक्षक- 110 धीरेन्द्र सिंह , 657 उदय पाटले . 541 रामलाल राठौर का विशेष सराहनीय योगदान रहा ।

