बिलासपुर- नान घोटाला मामला दो आइएएस की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की याचिका पर सुनवाई पर सहमति दी है, याचिका में वरिष्ठ आइएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में करोड़ों रुपये के नागरिक आपूर्ति निगम ( नान ) घोटाले से जुड़े मनी लांडिंग मामले में दोनों को अग्रिम जमानत दी है । मुख्यन्यायाधीश एनवी रमना , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ में ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि इस मामले में आरोपित वरिष्ठ अधिकारियों के पक्ष में प्रतिदिन कथित तौर पर साक्ष्यों को सृजित किया जा रहा है । साथ ही सॉलिसिटर जनरल।ने मामले को ट्रांसफर करने की मांग भी की है।
