बिलासपुर- राजनांदगांव के रमेश बघेल सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे । सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पुत्री भानुप्रिया बघेल द्वारा कलेक्टर को अनुकम्पा का आवेदन प्रस्तुत कर सहायक ग्रेड -03 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की । कलेक्टर ने अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि भानुप्रिया बघेल के बड़े भाई जितेन्द्र बघेल सरकारी नौकरी में है । कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध होकर भानुप्रिया बघेल द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट , बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता भानुप्रिया बघेल अपनी मां सरवरी बघेल एवं छोटी बहन टोमिन बघेल के साथ पृथक रहती है तथा उनके बड़े भाई जितेन्द्र बघेल अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के साथ अलग रहते हैं एवं याचिकाकर्ता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को कोई आर्थिक मदद नही करता है ,याचिकाकर्ता मानुप्रिया बघेल उनकी मां एवं छोटी बहन पूर्ण रूप से मृतक शासकीय सेवक पर आश्रित थे एवं वर्तमान में अत्यंत कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर कलेक्टर राजनांदगांव को यह निर्देश दिया गया कि वे इस तथ्य की जांच करें कि याचिकाकर्ता अपनी मां एवं छोटी बहन के साथ पृथक रहती है एवं उनका बड़ा भाई जितेन्द्र बघेल उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान नहीं करता है । जांच में उक्त तथ्य सही पाये जाने पर छोटी बहन भानुप्रिया बघेल को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया।
