बिलासपुर – अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने आई.ए.एस. रानू साहू को नोटिस जारि किया है , रायपुर निवासी गोरेलाल ठाकुर , इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय , रायपुर में अधीक्षक भौतिक संयंत्र के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे , उनका मूल पद पर्यटन विभाग में कार्यपालन अभियंता का था । गोरेलाल ठाकुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल , रायपुर द्वारा अगस्त 2019 में उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया । निलंबन के पश्चात् उनके विरूद्ध ना तो आरोप पत्र जारी किया गया एवं ना ही विभागीय जांच कार्यवाही संचालित की गई । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय कुमार चौधरी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में पारित न्याय दृष्टांत के आधार पर कि निलंबन के 90 ( नब्बे ) दिवस के पश्चात् विशेष कारण बताते कर्मचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता , इस आधार पर विस्तारण आदेश पारित ना करने एवं किसी शासकीय हुए निलंबन से बहाली हेतु 45 ( पैतालिस ) दिवस के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश किया गया , परंतु 45 ( पैतालिस ) दिवस से अधिक की समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी रानू साहू , प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल , रायपुर द्वारा याचिकाकर्ता के निलंबन से बहाली हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण ना किये जाने से क्षुब्ध होकर गोरेलाल ठाकुर द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दीपिका सन्नाट के अवमानना याचिका दायर की गई । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को गंभीरता से लेते हुए एवं नाराजगी जाहिर करते हुए रानू साहू , प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल , रायपुर को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ।
