बिलासपुर- विगत दिनों जिले में पश्चिमी विछोभ के कारण असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है । इस असामयिक वर्षा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है , जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित चना एवं राई सरसों फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है , जिसके तहत बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी / कृषि विभाग / राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है । फसल क्षति की सूचना उपरांत बीमित कृषकों में से प्रभावित कृषक योजना के तहत प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे । अतः किसान भाईयो से अनुरोध है कि फसल क्षति के संबंध में क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-2095959 अथवा कंपनी के फार्ममित्र एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है । साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के व्योरे , एप्लीकेशन आई.डी. खाता नंबर आधार नंबर तथा मोबाईल नंबर सहित दे सकते हैं