बिलासपुर- ९वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी सेवा वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया ::: २७खौली विकास नगर बिलासपुर की रहने वाली श्रीमती गीतिका मिश्रा ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका पेश किया था कि वह जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बिलासपुर में सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर दिनांक नवम्बर २०१२ से कार्यरत रहीं जिसे दिनांक ३१मार्च २०२१ से सेवा अवधि बढ़ाने आदेश जारी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदा नियुक्ति के तहत् की गई थी जिसे वर्ष २०१२ से अनवरत प्रति वर्ष बढ़ाया जाता रहा है। उक्त पद स्वीकृत पद है।साथ ही स्थाई पद हैं। इस प्रकार लम्बी सेवा अवधि के बाद एकाएक मार्च २०२१से उसे कार्य पर नहीं रखा जा रहा है जबकि उसने लगातार वर्षों तक काम करते आ रही है उसकी अन्य शासकीय नौकरी की न्यूनतम उम्र भी समाप्त हो चुकी है उसके व परिवार के सामने जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है उसकी संविदा सेवा अवधि में अब तक वृद्धि नहीं की गई है जिससे अभितरस्त होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई कर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने संयुक्त संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता के संविदा सेवा अवधि में वृद्धि किते जाने संबंधी उसके अभ्यावेदन का निराकरण एक माह के भीतर शीघ्र करने निर्देश दिए हैं।